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सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों से कहा है | की कॉल के रिकॉर्ड दो साल तक सुरक्षित रखो यह सुरक्षा के नज़र से जरुरी है |


सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों से कहा है | की कॉल के रिकॉर्ड दो साल तक सुरक्षित रखो यह सुरक्षा के नज़र से जरुरी है |

सरकार ने कॉल डेटा और इन्टरनेट से संबंधी रिकॉर्ड कम से कम एक वर्ष के लिए सुरक्षित रखने का नियम बनाए थे इससे पहले |

आपकी कॉल हिस्ट्री को मोबाइल कम्पनियां अब दो साल तक सुरक्षित रखेंगी | ग्राहकों के कॉल डेटा और इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़े रिकॉर्ड सेफ रखने के लिए केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सेफ रखने की अवधि को एक वर्ष से बढाकर दो वर्ष कर दिया है |

सर्कुलर डीओटी में कहा गया है , "कॉल डिटेल रिकॉर्ड /लाइसेंस धारक सभी व्यावसायिक रिकार्ड/एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड / आईपी डिटेल रिकॉर्ड पर हुए संवाद के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना होगा | सुरक्षा कारणों से रिकॉर्ड को कम से कम दो वर्ष के लिए सुरक्षित रखे जाएं |

यह संशोधन देश के सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक है ये सर्कुलर में कहा गया | 21 दिसंबर को लाइसेंस में संशोधन किए गए थे और इनका बिस्तार 22 दिसंबर को टेलिकॉम में भी तक कर दिया गया |

वरिष्ठ अफसर के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्टस में बताया गया की सुरक्षा एजेंसियों को एक साल बाद वाले डेटा की जरूत पड़ती है | कई केस एसे होते है, जिनकी जांच पुरी होने में काफी वक्त लगता है | अफसरों ने इस तरह के सेवा देने वाली कंपनियों के साथ एक मीटिंग की, जिसमे डेटा को दो साल तक रखने की सलाह दी है|

वरिष्ठ अफसर ने दूरसंचार व इन्टरनेट सेवा कंपनियों का करने वाली पत्रकारों को बताया की सरकार इन कंपनियों को 12 माह का ब्योरे रखने को कहती है  | लेकिन सरकार ने अब इसे रखने का नियम 18 महीने का मन बना लिया है | टेलिकॉम कम्पनी के अफसर ने कहा की जब एसे डेटा को हटाते या नष्ट करते हैं तो वे इस बारे में दफ्तर को सुचनाए दे देते हैं |

उन्होंने यह भी साफ किया की अगर उनके पास कोई दरख्वास्त आती है , तो कुछ डेटा को कुछ समय के लिए रखते भी है | लेकिन कुछ वक्त के बाद डेटा को हटा दिया जाता हैं | टेलिकॉम कंपनियों के लिए इन्टरनेट सेवा इस संशोधन के तहत , इंटनेट टेलीफोनी  सेवाओं, ई-मेल के लॉगिन और लॉगआउट का ब्योरों सहित उपभोक्ता का इन्टरनेट डेटा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना जरुरी है | कॉल डेटा और इन्टरनेट के इस्तेमाल सबंधी रिकॉर्ड इससे पहले कम से कम एक वर्ष के लिए सुरक्षित रखने का नियम था |

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